अनाधिकृत रूप से विकसित कालोनियो के अन्तर्गत निर्मित अवस्थापना सुविधाओ को प्राधिकरण कार्यालय रुड़की की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया।

सम्पादक प्रमोद कुमार
 
हरिद्वार श्री सूरता व श्री विक्रम शर्मा द्वारा क्रिकेट मैदान से आगे, तहसील भगवानपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। श्री नवाब राव द्वारा सिकरोढ़ा रोड सोनाली पुल पहले, तहसील भगवानपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 25 से 30 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। श्री नवाब राव द्वारा चुड़ियाला रोड मुख्य मार्ग, तहसील भगवानपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है। श्री नसीम अहमद द्वारा कदम धर्म कांटा के आगे दाएं तरफ, गागलहेड़ी मार्ग, तहसील भगवानपुर मंे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 5 बीघा क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी को विकसित किया जा रहा है।
उक्त अनाधिकृ कॉलोनियों के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम-1973 यथा संशोधित 2013 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। कार्यवाही करते हुए नोटिस निर्गत कर स्थल पर विकास/निर्माण कार्य बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये। दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए स्थल पर निरन्तर विकास/निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिस कारण अनधिकृत रूप से विकसित कॉलोनियों के अन्तर्गत निर्मित अवस्थापना सुविधाओं को प्राधिकरण शाखा कार्यालय रूड़की की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया।