अंकिता भंडारी हत्याकांड मे आया कोर्ट का फैसला तीनो आरोपियो को आजीवन कारावास

सम्पादक प्रमोद कुमार
हरिद्वार/कोटद्वार, उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड मे तीनो आरोपियो – पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 
आपको बताते चले यह मामला सितंबर 2022 मे सामने आया था जब अंकिता भंडारी जो वनंत्रा रिज़ॉर्ट मे रिसेप्शनिस्ट के रूप मे कार्यरत थी अचानक लापता हो गई थी,बाद मे चीला नदी से उसका शव मिला था इस घटना ने उत्तराखंड मे भारी आक्रोश पैदा किया था और जनता व उसके परिजन ने सडको पर उतरकर न्याय की मांग की थी।
कोर्ट ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को आईपीसी की धारा 302,201,354ए और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी ठहराया,जबकि सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को आईपीसी की धारा 302,201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया।
इस मामले की सुनवाई दो साल आठ महीने तक चली जिसमे 47 गवाही को पेश किया गया।19 मई को सुनवाई पुरी होने के बाद 30 मई को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया।