जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया है कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 की घोषणा के उपरान्त भी प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा ऐसे जितने प्रकरण विचाराधीन है, की सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक 15 दिन के उपरान्त ऐसे प्रकरणों की समीक्षा भी की जायेगी।